पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । तेरह साल की एक बालिका को बाड़े से अगवा कर बस्सी ले जाने के बाद कई दिनों तक रेप करने के आरोपित प्रभु अहीर को 20 साल की कठोर कैद और 95 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट एक) देवेंद्रसिंह नागर ने सुनाया।
प्रकरण के अनुसार, एक परिवादी ने 20 जून 2023 को बिजौलियां थाने में रिपोर्ट दी कि 19 जून को वह अपनी पत्नी सहित खाने पर तिलिस्वां गया था। घर पर उसकी 13 व 11 साल की दो बेटियां थी, जो दोपहर में जानवरों के लिए चारा-पानी करने पास ही स्थित बाड़े में गई। इस दौरान प्रभु अहीर ब्लू गाड़ी लेकर आया और परिवादी की 13 साल की बेटी को जबरन गाड़ी में डालकर ले गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर अनुसंधान किया। इसके बाद पीडित बालिका को दस्तयाब कर लिया गया। पीडिता ने परिजनों के साथ ही पुलिस को बताया कि घटना के दिन वह बाड़े में थी। प्रभु अहीर आया और उसे जबरन गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में दो और लोग सवार थे, जो उसे व प्रभु अहीर को छोडक़र चले गये। रात होने से प्रभु उसे बस में बैठाकर बस्सी ले गया, जहां उसने किराये पर कमरा लिया। रात में आरोपित ने उसके साथ रेप किया। नाबालिग ने बयान में बताया कि आरोपित ने उसे आठ नौ दिन तक रखा और
उसके साथ रेप करता रहा। इसके बाद नाबालिग का पिता वहां आ गया, जो उसे साथ ले आया। पुलिस ने अपहरण के मामले में रेप की धारा और ऐड कर अनुसंधान करते हुये बरुंदनी निवासी प्रभु लाल पुत्र सीताराम अहीर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी धर्मवीरसिंह कानावत ने 18 गवाह और 22 दस्तावेज पेश कर प्रभु पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित प्रभु को 20 साल की कठोर कैद के साथ ही 95 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।