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आतंकवादी लखबीर लंडा और हरविन्दर रिन्दा के तीन साथी अमृतसर से काबू; दो पिस्तौल भी किये बराम

आतंकवादी लखबीर लंडा और हरविन्दर रिन्दा के तीन साथी अमृतसर से काबू; दो पिस्तौल भी किये बराम

गिरफ़्तार किये गए दोषी विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर आपराधिक गतिविधियों को दे रहे थे अंजाम : डीजीपी गौरव यादव

राजेश कोछड़
चंडीगढ़-स्मार्ट हलचल/मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य में से संगठित अपराध को रोकने के मद्देनज़र चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ( ए. जी. टी. एफ.) ने आतंकवादी हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा और लखबीर सिंह उर्फ लंडा के तीन साथियों को हरीके से गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बुधवार को यहाँ दी।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन, बिकरमजीत सिंह उर्फ बिक्का और कुलविन्दर सिंह उर्फ काला के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने उक्त दोषियों से दो . 32 कैलीबर पिस्तौलों समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं और एक मारुति सविफट कार ( जिस में वह सफ़र कर रहे थे), भी ज़ब्त की गई है।

डी. जी. पी. गौरव यादव ने बताया कि भरोसेमन्द सूत्रों से मिली पुख़ता सूचना पर कार्यवाही करते हुए, एजीटीऐफ पंजाब ने एडीजीपी प्रमोद बाण के नेतृत्व में एआईजी सन्दीप गोयल की निगरानी और डीएसपी एजीटीऐफ बार्डर रेंज हरमिन्दर सिंह की कमान अधीन पुलिस टीमों ने उक्त दोषियों के ठिकानो का पता लगाया, और उनको अमृतसर के तरन तारन रोड पर स्थित गाँव सफीपुर के नजदीक टी-प्वाइंट से काबू किया है।

उन्होंने बताया कि दोनों मुलजिमों की आपराधिक पृष्टभूमि है। जोबन गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए), इरादतन कत्ल, आर्मज़ एक्ट, एन. डी. पी. एस. एक्ट और आई. टी. एक्ट के अपराधों में वांछित था और लम्बे समय से भगौड़ा था। जबकि दूसरा मुलजिम बिक्का भी इरादतन कत्ल से सम्बन्धित दो आपराधिक मामलों में वांछित था।

डीजीपी ने कहा, ‘‘प्राथमिक जांच से पता लगा है कि दोषी अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर सरहदी राज्य की शान्ति और सदभावना को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।’’

इस सम्बन्धी और विवरण सांझा करते हुए एजीटीऐफ के ए. आई. जी. सन्दीप गोयल ने कहा कि आगे जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ़्तारियों की उम्मीद है।

इस सम्बन्धी थाना एस. एस. ओ. सी. अमृतसर में हथियार एक्ट की धाराओं 25 और 27 के अधीन मुकदमा नंबर 11 तारीख़ 05-02-2024 दर्ज किया गया है।

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