(पंकज पोरवाल)
भीलवाडा।स्मार्ट हलचल|उपभोक्ता कल्याण समिति राजस्थान ने संविधान दिवस (26 नवम्बर 2025) मनाया। इस अवसर पर न्यायालय परिसर भीलवाड़ा में न्यायिक अधिकारी गणों से मिलकर एक संक्षिप्त गरिमामय संविधान दिवस पर चर्चा का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा माननीय अभय जैन को भारत के संविधान की प्रस्तावना का मोमेंटो भेंट कर अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इसी क्रम में अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विशाल भार्गव तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय नगेंद्र सिंह को भी संविधान की प्रस्तावना का प्रतीक चिन्ह देकर समिति ने सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक राजेंद्र कचोलिया एडवोकेट के नेतृत्व में चर्चा वह सम्मान का आयोजन यहा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक जैन एडवोकेट, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मारू एडवोकेट, प्रदेश समन्वयक नवरतमल जैन एडवोकेट, एवं कई वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चर्चा के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन ने कहा कि “भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, यह पूरे भारत की आत्मा है। देश की हर व्यवस्था संविधान से संचालित होती है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संविधान की भावना को समझे, जागरूकता बढ़ाए और संविधान को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प ले।” उन्होंने समिति पदाधिकारीयो से कहा कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित निस्तारण का सशक्त माध्यम हैं, जहाँ आम नागरिक मिल-बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। समिति के सदस्यों से उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालतों से जोड़ने का आह्वान किया। सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विशाल भार्गव जी ने समिति सदस्यों को कहा कि जन उपयोगी समस्याओं के समाधान हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन करने और अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से 90 दिवसीय जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक जैन एडवोकेट ने समिति की गतिविधियों से सभी गणमान्यजनों को अवगत कराया तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के 90 दिवसीय जागरूकता अभियान में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रदेश महामंत्री श्री जितेंद्र मारू एडवोकेट ने संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं दीं। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सभी मिलकर संविधान के अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता फैलाएं। संरक्षक राजेंद्र कचोलिया एडवोकेट ने समिति के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत में “कानून का राज” संविधान प्रदत्त है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह नियमों का पालन कर समाज में विधि-व्यवस्था को मजबूत बनाए। संक्षिप्त चर्चा कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं प्रेरणादायी रहा।


