ब्यावर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न; बाल वाहिनियों में सीसीटीवी और पीछे मोबाइल नंबर लिखना हुआ अनिवार्य
अनिल कुमार
ब्यावर।स्मार्ट हलचल।जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला कलेक्टर कमल राम मीना की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग (वृत) द्वारा आयोजित इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, अवैध परिवहन रोकने और स्कूली बच्चों (बाल वाहिनियों) की सुरक्षा को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन का काम नहीं, बल्कि आमजन की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।
हाईवे पर दोबारा अवैध कट बनाया तो खैर नहीं
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 08 (पुराना 58) पर ब्यावर से भीम मार्ग के सभी अवैध कट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, रूट पेट्रोलिंग टीम ने शिकायत की कि कुछ होटल, ढाबा संचालक और ग्रामीण अपने फायदे के लिए इन कटों को वापस खोल देते हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए पुलिस और NHAI अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और दोबारा कट बनाने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस का डंडा
पुलिस विभाग ने बैठक में पिछले महीनों (1 जनवरी से 20 मई) की कार्रवाई का ब्योरा पेश किया, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बंपर कार्रवाई की गई:
बिना हेलमेट: 5,317 चालान
ओवरस्पीड (तेज गति): 4,671 चालान
नो पार्किंग: 1,373 चालान
गलत दिशा (रॉन्ग साइड): 995 चालान
बिना सीट बेल्ट: 734 चालान
ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर): 730 चालान
वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग: 316 चालान
स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि: बाल वाहिनियों की सघन जांच
नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर नजर आया। पुलिस विभाग द्वारा 234 बाल वाहिनियों की जांच की गई, जिसमें 8 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वहीं परिवहन विभाग ने 295 बाल वाहिनियों के परमिट, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस और सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की। अब सभी स्कूली वाहनों के पीछे संचालक या प्रबंधक का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा, ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत संपर्क किया जा सके।
खनिज माफिया पर कसा शिकंजा, 9.63 लाख का जुर्माना
खनिज विभाग ने ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 23 मार्च से 20 अप्रैल के बीच की गई जांच में बजरी, मेसनरी स्टोन, फेल्सपार, ग्रेनाइट और मुरूम का ओवरलोड परिवहन करते हुए 8 वाहन पकड़े गए। इनसे 9 लाख 63 हजार 700 रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई, जबकि 4 वाहनों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया।
घायलों की मदद करने पर मिलेंगे 25 हजार रुपये
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय गहलोत ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने वाले मददगारों के लिए सरकार की ‘गुड सेमेरिटन योजना’ लागू है। इसके तहत मददगार को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के सभी अस्पतालों, बस स्टैंडों और सार्वजनिक स्थानों पर नगर परिषद के सहयोग से बड़े-बड़े फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुकृति उज्जैनिया सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।
काली फिल्म व तेज आवाज वाले साइलेंसर: क्रमश: 211 और 60 मामले दर्ज।
