Homeराजस्थानचित्तौड़गढ़धातु निर्मित मांझे की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित,Use of metal manjas banned

धातु निर्मित मांझे की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित,Use of metal manjas banned

@ महेन्द्र धाकड़
चित्तौड़गढ़। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ‘धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिये पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो)‘ की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग चित्तौड़गढ़ जिले की राजस्व सीमा/क्षेत्राधिकारिता में निषेध/प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी किए है। साथ ही पतंग उडाने के दौरान पक्षियों को पतंग/मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सांय 5 बजे से 7 बजे तक की अवधि में पतंग उडाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश 12 जनवरी की मध्यरात्रि से लागू होकर दो माह तक प्रभावी रहेगा।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
logo
AD dharti Putra
RELATED ARTICLES