Homeराजस्थानउदयपुर-राजसमन्दवाहनों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शुरू

वाहनों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शुरू

वाहनों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शुरू

रितिक मेहता
डूंगरपुर, स्मार्ट हलचल। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत चुनाव ड्यूटी में अधिग्रहित वाहनों के ड्यूटी पर नहीं जाने पर जिला परिवहन कार्यालय ने वाहन का पंजियन प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट एवं चालक लाईसेंस निलम्बन की कार्यवाही शुरू की। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43 ) की धारा 160 के अधीन अधिग्रहित आदेश वाहन चालकों को तामिल करवाया थे। दिनांक 13 अप्रैल को कॉलेज ग्राउण्ड से होम वोटिंग के लिए चारो विधानसभा क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए 88 वाहनों रवाना किया गया था। जिसमें से वाहन सख्ंया आरजे-27-टीए-3155, आरजे-12-टीए-1662, आरजे-12-टीए-1825 द्वारा 14 अप्रैल तक रिपोर्ट नहीं कि गई। जिससे चुनाव कार्य में व्यावधान हुआ। वाहन स्वामी एवं चालकों से बार-बार उनके दूरभाष पर सम्पर्क करने पर भी कोई संतोषप्रद प्रत्युत्तर नही दिया गया, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डूंगरपुर के आदेशों की अवेहलना की श्रेणी में आता हैं। जिला परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने बताया कि वाहन सख्ंया आरजे-27-टीए-3155, आरजे-12-टीए-1662, आरजे-12-टीए-1825 द्वारा 14 अप्रैल तक रिपोर्ट नहीं कि गई। जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी, डूंगरपुर के निर्देशानुसार वाहन स्वामी को नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अधीन एक वर्ष कारावास या जुर्माना एवं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1) एवं धारा-86 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस एवं परमिट निलम्बित किया जाएगा। साथ ही धारा-19 (1) मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालक का लाईसेंस उक्त कृत्य के लिए निलंबित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
logo
AD dharti Putra
RELATED ARTICLES