भीलवाड़ा । भीलवाड़ा एनडीपीएस कोर्ट ने 7 साल पुराने अफीम तस्करी के मामले में आरोपित को चार साल कठोर कारावास और 40 हजार रु अर्थदंड से दंडित किया है । लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर के अनुसार मामला 2019 का है जब सारण का खेड़ा मांडलगढ़ निवासी नारायण सिंह राजपूत को पारोली थाना प्रभारी खीवराज गुर्जर ने टीम के साथ नाकाबंदी के दौरान कार और 48 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा कें साथ पकड़ा था मामला दर्ज करने बाद एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । सुनवाई के दौरान 10 गवाह और 48 दस्तावेज पेश किए । आरोप सिद्ध होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने आरोपित को 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई ओर 40 हजार रु जुर्माने से दंडित किया ।