जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलना अब आसान नहीं! गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य

( महेन्द्र नागौरी)

सरनेम जोड़ने के लिए भी तय किए गए सख्त नियम, नए दिशा-निर्देश जारी

भीलवाड़ा|जन्म प्रमाण पत्र में नाम, मध्य नाम या सरनेम में बदलाव को लेकर अब नियम और सख्त कर दिए गए हैं। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (संशोधित 2023) एवं राज्य नियम 2000 (संशोधित 2025) के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग श्रीमती सोनलराज ने बताया कि अब जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन केवल अधिकृत गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही संभव होगा। राजस्थान के निवासियों को राज्य सरकार के राजपत्र और अन्य राज्यों के निवासियों को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
सरनेम जोड़ने के लिए भी नियम तय
यदि जन्म प्रमाण पत्र में केवल मूल नाम दर्ज है और सरनेम जोड़ना है, तो इसके लिए माता-पिता के सरनेम से जुड़े दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही, साधारण कागज (पाई पेपर) पर शपथ पत्र देकर ही सरनेम जोड़ा जा सकेगा।
नए नियमों के लागू होने से फर्जी संशोधनों पर रोक लगेगी और दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।