जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर परिषद प्रशासन आया एक्शन मोड़ में

 

ऐतिहासिक धरोहरों को बदरंग करने वालों पर होगी कार्यवाही, 2 दिन में हटाने होंगे पोस्टर-बैनर, वरना दर्ज होगी एफआईआर

बूंदी- स्मार्ट हलचल|निजी फायदे और प्रचार-प्रसार के लिए शहर की ऐतिहासिक इमारतों पर पोस्टर-बैनर चिपकाने वालों के खिलाफ नगर परिषद द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
नगर परिषद आयुक्‍त ने बताया कि प्रायः यह देखने में आ रहा था कि कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अपने स्वार्थ के लिए शहर के दर्शनीय स्थलों और ऐतिहासिक इमारतों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जगह-जगह पोस्टर और बैनर चस्पा कर शहर की सुंदरता और धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। प्राचीन धरोहरों को संरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन इसके विपरीत इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा हैं। इस प्रवृत्ति को माननीय जिला कलक्टर ने बेहद गंभीरता से लिया हैं।

आयुक्‍त ने बताया कि जिस किसी भी फर्म, संस्था या व्यक्ति ने प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से शहर की ऐतिहासिक इमारतों पर पोस्टर या बैनर लगाए हैं, वे मात्र 2 दिन के भीतर इन्हें स्वयं हटा लें। यदि तय समय सीमा (2 दिवस) के भीतर अवैध प्रचार सामग्री नहीं हटाई जाती है, तो निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर ‘राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006’ के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत न केवल जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि संबंधित संस्था या व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।