एनडीपीएस विशेष अदालत का फैसला, ₹30 हजार का अर्थदंड भी लगाया
सुरज वर्मा
स्मार्ट हलचल।भीलवाड़ा वर्ष 2020 में दर्ज गांजा तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, 3 जनवरी 2020 को थाना सुभाष नगर में तैनात तत्कालीन एसआई रामपाल पुलिस जाप्ते के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित विधि कॉलेज के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर संदिग्ध रूप से झाड़ियों की आड़ में छिपने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम मिठु ओड पुत्र छोगालाल ओड (30 वर्ष), निवासी मारुति कॉलोनी, विधि कॉलेज के पास, थाना सुभाष नगर,भीलवाड़ा बताया।
तलाशी के दौरान आरोपी के हाथ में मौजूद कैरी बैग से 1 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ।पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश किया गया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) रामस्वरूप गुर्जर ने 8 गवाहों के बयान तथा 48 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, भीलवाड़ा ने आरोपी मिठु ओड को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं कराने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
