अरविंद केजरवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Interim Bail) मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कि आज फैसला . दरअसल प्रवर्तन निदेशालय कुछ खास दलीलों के साथ जमानत दिए जाने का विरोध कर रहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार 10 मई को सुनवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया. इस मामले में बीती 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही थी. हालांकि, कोर्ट की बेंच उनकी अंतरिम जमानत पर बिना कोई फैसला दिए ही उठ गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले संकेत दिया था कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है. अदालत ने कहा था कि यह एक असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं. लेकिन ईडी की दलील कुछ और भी है.
जेल मैन्युअल के हिसाब से तिहाड़ प्रसाशन का कहना है किसी भी कैदी का रिलीज ऑर्डर ट्रायल कोर्ट से आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल आदेश आएगा तो उस ऑर्डर को पढ़कर उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अगर तिहाड़ जेल चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या राउज एनेव्यू कोर्ट से ऑर्डर पहुंचने के दो घंटे की प्रक्रिया के बाद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि सीएम केजरीवाल पर फैसला आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वहीं आप कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं।