लगभग 4 वर्ष पूर्व हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष की हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दूसरे पक्ष के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

रणवीर सिंह चौहान

स्मार्ट हलचल /भवानी मंडी. लगभग 4 वर्ष पूर्व 8 मई 2022 को मिश्रौली थाना क्षेत्र के आमलिया का खेड़ा गांव में सगस महाराज के स्थान पर पूजन सामग्री बेचने के विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तथा दूसरे पक्ष के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की करवा से दंडित किया गया
अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा एडवोकेट ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि गत 8 मई 2022 को
ग्राम आमलिया का खेड़ा थाना मिश्रौली में सगस महाराज के स्थान पर पूजा सामग्री की दुकान के मामले में हुए विवाद में दो पक्षों के बीच लाठी, तलवार व फायरिंग से मारपीट हुई। इस घटना में सोदान सिंह आत्मज कालू सिंह निवासी मांगड़ी की हत्या हो गई थी। इसके सम्बन्ध में दो पक्षों द्वारा आपस में क्रॉस एफ.आई.आर. थाना मिश्रौली में दर्ज करवाई थी। दोनों मामले का निस्तारण करते हुए आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय द्वारा

*पुलिस थाना मिश्रौली का ए.एफ.आई.आर. संख्या 52/2022* अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 302, 435 आई.पी.सी. व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरान्त चारो आरोपी
1- देवीसिंह आत्मज मदन सिंह निवासी भगवतीपुरा,
2- एलकार सिंह आत्मज पप्पू सिंह निवासी कुण्डला खेमराज,
3- नरसिंह आत्मज मदन सिंह निवासी भगवतीपुरा,
4- ईश्वर सिंह आत्मज पर्वत सिंह निवासी कुण्डला खेमराज को अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302 आई.पी.सी. व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषी मानकर उक्त चारों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये प्रत्येक पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

*पुलिस थाना मिश्रौली के ए.एफ.आई.आर. संख्या 53/2022* अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323 आई.पी.सी. व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरान्त 09 आरोपी
1. गोपालसिंह पुत्र हरिसिंह निवासी भगवतीपुरा,
2. बालूसिंह पुत्र गोपालसिंह, निवासी भगवतीपुरा,
3. भारतसिंह पुत्र नाहरसिंह, निवासी भगवतीपुरा,
4. गोविन्दसिंह पुत्र मानसिंह, निवासी पडासली,
5. नारायणसिंह पुत्र बालूसिंह, निवासी भगवतीपुरा,
6. दशरथसिंह पुत्र गोपालसिंह, निवासी भगवतीपुरा,
7. शिवराजसिंह उर्फ शिवसिंह, निवासी अरानिया,
8. धीरजसिंह पुत्र मानसिंह, निवासी पडासली,
9. लखनसिंह पुत्र सोदानसिंह, निवासी मांगड़ी को अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323 आई.पी.सी. व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषी मानकर उक्त नो आरोपियों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 2 हजार 700 रूपये प्रत्येक पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।