महेन्द्र नागौरी
भीलवाड़ा|स्मार्ट हलचल|नगर निगम एवं नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने शराब की बिक्री पर शिकंजा कस दिया है। मतदान और मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है।जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग के निर्देशों के तहत सूखा दिवस के आदेश जारी किए हैं।
पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान:-
पहले चरण में नगर निगम भीलवाड़ा और नगर पालिका बीगोद में 9 सितंबर को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
दूसरे चरण में 9 से 11 सितंबर तक पाबंदी
दूसरे चरण में आसीन्द, गुलाबपुरा, गंगापुर, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, माण्डलगढ़ और बिजौलिया में 11 सितंबर को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा।
14 सितंबर को मतगणना, फिर रहेगा सूखा दिवस
चुनाव का असली फैसला 14 सितंबर को सामने आएगा। 14 सितंबर को मतगणना दिवस पर भी संबंधित सभी नगर निकाय मुख्यालयों में सूखा दिवस लागू रहेगा। इनमें भीलवाड़ा नगर निगम के साथ आसीन्द, गुलाबपुरा, गंगापुर, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, बीगोद, माण्डलगढ़ और बिजौलिया शामिल हैं।
पुनर्मतदान हुआ तो फिर लागू होगा प्रतिबंध:-
प्रशासन ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे। यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो पुनर्मतदान वाले दिन भी सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।
चुनावी माहौल में शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश पर प्रशासन की नजर रहेगी।
