अनिल कुमार खींची
ब्यावर ।स्मार्ट हलचल|नगर निकाय चुनाव के मतदान दिवस को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कमल राम मीना ने राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए सभी दल और प्रत्याशी निर्वाचन नियमों का पालन करें।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में चुनावी कैम्प नहीं लगाए जा सकेंगे, जबकि मतदान केन्द्र एवं उसकी 100 मीटर की परिधि में मतदाताओं से मतयाचना पर पूरी तरह रोक रहेगी। मतदान दिवस तथा उससे पूर्व के 48 घंटों में शराब का वितरण या पेशकश भी नहीं की जा सकेगी।
उन्होंने राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान-पत्र उपलब्ध कराने तथा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर रखने के निर्देश दिए। इन पर्चियों पर किसी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या चुनाव चिह्न का उल्लेख नहीं किया जाएगा।
वाहनों के संचालन को लेकर भी निर्वाचन नियमों की पालना अनिवार्य होगी। अधिकृत परमिट वाले वाहनों पर परमिट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। कार्यकर्ताओं द्वारा अपने परिवार के अलावा अन्य मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गलत नाम से मतदान करने अथवा मतदाता का प्रतिरूपण करने का प्रयास नहीं किया जा सकेगा।
मीना ने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से निर्वाचन प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।