बिजौलिया, स्मार्ट हलचल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा के निर्देशन एवं तालुका विधिक सेवा समिति बिजौलिया की अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रूपल अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार, 21 सितंबर 2026 को बिजौलिया में श्रमिक अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर (PLV) रामबाबू माथुर ने उपस्थित श्रमिकों एवं लोगों को श्रमिकों को कानून के तहत मिलने वाले विभिन्न अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकता। श्रमिकों को उनकी मजदूरी समय पर मिलना भी उनका अधिकार है।उन्होंने काम के घंटे एवं अवकाश के अधिकार के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों से निर्धारित समय से अधिक काम नहीं कराया जा सकता तथा उन्हें नियमानुसार अवकाश का अधिकार प्राप्त है।
कार्यक्रम में श्रमिकों की सुरक्षा के अधिकार पर भी विशेष रूप से जानकारी दी गई। बताया गया कि फैक्ट्री या कार्यस्थल पर हेलमेट, सुरक्षा चश्मा, मास्क सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। खतरनाक मशीनों या कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में श्रमिक को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने सहित कानून में निर्धारित अधिकारों की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार के शोषण या अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में विधिक सहायता लेने का आह्वान किया गया।
इस अवसर पर एडवोकेट मनोज बंजारा, कमलेश ओड, किशन बेरवा, अजय राजपूत, आशीष प्रजापत, शंकर बंदोंका, सदीक मोहम्मद, कमलेश बंजारा एवं नंदलाल लोहार सहित कुल 21 सदस्य उपस्थित रहे।