रणवीर सिंह चौहान भवानी मंडी
भवानीमंडी।स्मार्ट हलचल/ विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, भवानीमंडी के न्यायाधीश श्री राजीव दत्तात्रेय ने गुरुवार (24 सितंबर) को 130 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण संख्या 49/2024 (राजस्थान राज्य बनाम राजूराम वगैरह, एफआईआर नं. 438/2023, थाना भवानीमंडी) में तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह था मामला
अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा के अनुसार, 16 अक्टूबर 2023 को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जूल्मी तिराहे पर नाकाबंदी थी। इसी दौरान थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने टीम के साथ महिंद्रा पिकअप (RJ/21/GD/1837) को रोककर तलाशी ली। वाहन से 5 कट्टों में कुल 130 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। मौके से राजूराम और बिरदाराम गिरफ्तार हुए, जिन्होंने बताया कि यह अवैध डोडा चूरा उन्होंने अभियुक्त श्याम सिंह से खरीदा था।
इन्हें मिली सजा
अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद न्यायालय ने इन आरोपियों को दोषी करार दिया:
राजूराम (35), पुत्र दुर्गाराम, निवासी पावा, खूंखुना, नागौर: एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 व 8/25 में 12 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना
बिरदाराम (52), पुत्र डूंगाराम, निवासी पावा, खूंखुना, नागौर: धारा 8/15 में 12 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना
कुशाल सिंह सिसोदिया (38), पुत्र नाथूसिंह, निवासी सपानिया, गरोठ, मंदसौर (म.प्र.): धारा 8/29 में 12 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना
इसके साथ ही न्यायालय ने अपराध में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप को राजसात कर जब्त करने के आदेश भी पारित किए हैं।