अपर जिला एवं सेशन न्यायालय भवानी मंडी ने सुनाई जानलेवा हमले के 3 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

रणवीर सिंह चौहान
स्मार्ट हलचल/भवानी मंडी न्यायालय ने अपने लगभग 1 वर्ष पूर्व हुए प्राण घातक हमले के प्रकरण का निस्तारण करते हुए तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया. अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भवानी मंडी, जिला झालावाड़ के न्यायालय ने आज थाना डग के चर्चित प्रकरण क्रमांक *228/2025* में अपना महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।

*मामले का संक्षिप्त विवरण:*
दिनांक 7अक्टूबर 2025 को पीड़ित सुनील शर्मा पुत्र शिव लाल निवासी टोडी मोहल्ला डग, अपने मित्र के साथ बस स्टैंड से घर जा रहे थे। नूरानी मस्जिद के पास अभियुक्तगण *1. ताहिर खान उर्फ राजा, 2. साहिल खान उर्फ भूरू, 3. सोहेल खान* निवासीगण मेहंदीपुरा मोहल्ला डग ने गाली-गलौच कर मारपीट की। अभियुक्त ताहिर खान ने जान से मारने की नियत से पीड़ित के चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु पहले डग अस्पताल और फिर एसआरजी अस्पताल झालावाड़ रेफर किया गया।

इस संबंध में थाना डग पर BNS की धारा *109(1), 118(2), 126(2), 115(2), 352(2), 3(5)* में प्रकरण दर्ज किया गया था।

*न्यायालय का निर्णय:*
दोनों पक्षों की बहस एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए *प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास* की सजा से दंडित किया है।