रूपपुरा में नवनिर्वाचित सरपंच धीसालाल भील पर हमला, जातिसूचक गालियां देकर कुर्सी से हटाने का आरोप

पंचायत में पदभार ग्रहण करने के दौरान हुआ विवाद; लाठी-पत्थरों से लैस होकर पहुंचे लोगों पर मारपीट का आरोप, बीच-बचाव करने आए युवक के सिर में लगी चोट
रिपोर्टर सुरज वर्मा
स्मार्ट हलचल|शाहपुरा ग्राम पंचायत रूपपुरा में नवनिर्वाचित सरपंच धीसालाल भील के पदभार ग्रहण करने के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। सरपंच ने गांव के कुछ लोगों पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने, लाठी-पत्थरों से हमला करने और सरपंच की कुर्सी से हटाकर पंचायत कार्यालय से बाहर निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पदभार ग्रहण के दौरान पंचायत कार्यालय में हुआ विवाद
पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे धीसालाल भील पुत्र सुवालाल भील (50), निवासी रूपपुरा, अपने समर्थकों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच पद का कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे थे। इसी दौरान आरोप है कि गांव के नारायण, बन्नालाल सहित करीब 15 नामजद व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ हाथों में लाठियां और पत्थर लेकर पंचायत कार्यालय पहुंच गए।
जातिसूचक गालियां देकर कुर्सी से हटाने का आरोप
परिवादी के अनुसार, आरोपियों ने उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कथित तौर पर कहा कि वह नीची जाति का होकर सरपंच की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। इसके बाद उनके साथ धक्का-मुक्की कर उन्हें कुर्सी से हटाते हुए पंचायत कार्यालय से बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
बीच-बचाव करने आए युवक के सिर में लगी चोट
रिपोर्ट में बताया गया कि विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे किशनलाल कुमावत के सिर पर नारायण गुर्जर द्वारा लाठी से वार किया गया, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। वहीं उदयलाल गुर्जर और कालू गुर्जर के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। घायल किशनलाल कुमावत को उपचार के लिए शाहपुरा अस्पताल ले जाया गया।
जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप
परिवादी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि घटना के दौरान आरोपियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए भविष्य में जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है।
SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 189(2), 132 एवं 351(3) तथा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(m) एवं 3(2)(va) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की अग्रिम जांच एवं अनुसंधान शाहपुरा वृत्ताधिकारी (CO) को सौंपा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है।