जेईएन से मारपीट का मामला ,Case of assault on JE Intervention of Advocates Council in the case
अभिभाषक परिषद का मामले में दखल, देवराज सहित 3 को मिली जमानत
न्यायालय ने 20-20 हजार के मुचलकों पर दी जमानत, न्यायालय में बिगड़ी देवराज की तबियत
बून्दी।स्मार्ट हलचल/जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट व राजकार्य में बाधा डालने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पार्षद और अधिवक्ता देवराज गोचर और उसके दो साथियों को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। मामले में बून्दी अभिभाषक परिषद से जुड़े तमाम पदाधिकारी और अन्य अधिवक्ता देवराज के पक्ष में न्यायालय के सामने पैरवी करने पहुँचे थे। जमानत बहस के दौरान कई अधिवक्ता ओ ने अपने वकालात नामे भी न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने अधिवक्ताओ के द्वारा दी गईं दलीलों पर तीनो आरोपियों को 20-20 हजार के मुचलकों पर जमानत स्वीकार कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जांच अधिकारी को धारा 41 के नोटिस की पालना को लेकर फटकार भी लगाई है। मामले में बून्दी बार से जुड़े अधिवक्ताओं ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में अधिवक्ता और पार्षद देवराज गोचर पर झूठी रिपोर्ट पर कार्यवाही का आरोप भी लगाया है। गुरुवार सुबह मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में बड़ी संख्या में अधिवक्ता,पार्षद और देवराज के वार्डवासी मौजूद थे।
पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नही एसपी से मिलेंगे
मामले की सुनवाई के बाद अभिभाषक परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक का कहना था कि मामले में पुलिस द्वारा अधिवक्ता एवं पार्षद देवराज को टारगेट किया गया। जबकि घटना स्थल पर वो मौजूद ही नही था। उन्होंने कहा कि कोतवाली पुलिस ने राजनेतिक दबाव में एक पक्ष की सुनवाई करते हुए इनके विरुद्ध मामला दर्ज किया। जबकि एक महिला ने भी अपने साथ हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट पुलिस को दी थी उस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की।
ज़मानत के बाद बिगड़ी तबियत आईसीयू में करवाया भर्ती
जेईएन से मारपीट के मामले में न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अधिवक्ता एवं पार्षद देवराज गोचर की न्यायालय परिसर में अचानक तबियत बिगड़ गई। तत्काल पुलिस के वाहन से अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर आइसीयू में भर्ती कर लिया। उधर देवराज की तबियत बिगड़ने पर कई अधिवक्ता ओर आमजन अस्पताल में एकत्रित हो गए। अधिवक्ता संजय जैन, गीतेश पंचोली, मोहम्मद वसीम, निशान्त सोनी, शकील अंसारी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने बताया कि देवराज ने पुलिस हिरासत में भेदभावपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हुए अन्न्न जल त्याग दिया था। तभी से वह आमरण अनशन पर थे। जिसके चलते उनकी तबियत बिगड़ी है। धीरे धीरे तबियत में सुधार आ रहा है।
यह था मामला
जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ 5 दिन पूर्व हुई मारपीट व राजकार्य में बाधा डालने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस पार्षद और अधिवक्ता देवराज गोचर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोतवाली प्रभारी तेजपाल सैनी ने बताया कि 13 जुलाई को जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिद्धार्थ जिन्दल ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि अधिशाषी अभियंता हरेन्द्र किराड, सहायक अभियंता नवीन नागर के साथ वह देवपुरा क्षेत्र में जलापूर्ति को चैक करने गये तो काला जी के चौक पर पार्षद देवराज गोचर, दीपक उर्फ संदीप पुत्र सुरेन्द्र सिंह व अमरजीत सिंह पुत्र हरपाल सिंह व अन्य ने उसके साथ लात घुसों से मारपीट की थी। इस पर थाना कोतवाली बूंदी में धारा 121 (1), 132, 221म वीएनएस में मामला दर्ज किया था।