जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब)
स्मार्ट हलचल/खजूरी के मेलवा गांव में बिजली निगम के ठेकेदार कर्मी घनश्याम पुत्र जमनालाल कुम्हार,निवासी खजूरी की बिजली के खंभे पर काम करते वक्त करंट लगने से हुई मौत के मामले मे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई करते हुए प्रकरण के आरोपी विधुत विभाग के लाइनमैन चौथमल गुर्जर निवासी- पीपलवाड़ा( सवाई माधोपुर) , सुनील कुमार मीणा, निवासी – खेड़ली ( अलवर) व अन्य आरोपी बलवंत मीणा, निवासी खजूरी को लापरवाही से हुई मौत के मामले मे संदेह का लाभ देते हुए आज स्थानीय कोर्ट ने दोष मुक्त किया है।
जानकारी के मुताबिक शक्करगढ़ थाने में वर्ष 2012 के इस बहुचर्चित प्रकरण में घनश्याम कुम्हार की 21 नवंबर 2012 को मेलवा गांव में बिजली के खंभे पर काम करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई थी। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के बाजार बंद करवा कर, प्रदर्शन किया था। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर शक्करगढ़ थाना पुलिस ने मामला तीनों आरोपियों के विरुद्ध लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर, पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर अनुसंधान कर स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मे दो लाइन मैन सहित तीनो आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश किया था। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत 16 गवाह व पत्रांवली पर मौजूद अन्य साक्ष्यों पर, आरोपी विधुत लाइनमैन चौथ मल के अधिवक्ता एडवोकेट दीपक कुमार पंचोली, फारुख अली, व अन्य आरोपी के अधिवक्ता मनोज रेगर की ओर से प्रस्तुत कानूनी तर्क व बहस सुनने के बाद आज प्रकरण में फैसला सुनाते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।