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पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन को खाली करने के लिए नहीं दे सकते 2 साल का समय- हाईकोर्ट

*सरकार से मांगा 2 सप्ताह में जवाब
*हाईकोर्ट ने जेडीए को लगाई फटकार

हरिप्रसाद शर्मा

जयपुर/()स्मार्ट हलचल/हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन में संवैधानिक रूप से पृथ्वीराज नगर जोन 18-19 के कार्यालय खोले जाने के मामले में जनहित याचिका की 5 सितंबर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई और सामुदायिक भवन को खाली करने की समय सीमा तय करने करने के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही स्वायत शासन विभाग से भी कहा कि जब जेडीए के कार्यालय के लिए जमीन आवंटित नहीं हो रही है तो फिर जेडीए पूरे शहर का कैसे ध्यान रखेगा !
हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि सरकार दोनों कार्यालय के लिए जमीन चिन्हित करें और तत्काल कार्यालय का निर्माण कराया जाए। हाई कोर्ट ने स्वायत शासन विभाग और जेडीए को इस मामले में 2 सप्ताह में अपनी आगामी कार्य योजना और शहर में चल रहे ऐसे कार्यालय के नक्शे अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा और कानाराम कड़वा की जनहित याचिका पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने इस बात पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि बिना कन्वर्जन के किसी सामुदायिक भवन में जेडीए कैसे कार्यालय खोल सकता है। उन्होंने इस बात पर भी ऐतराज जताया कि 2 साल का समय खाली करने के लिए जेडीए को नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी को फटकार लगाई और कहा कि सामुदायिक भवन को जेडीए कब तक खाली करेगा स्पष्ट रूप से समय सीमा बताई जाए। जनहित याचिका के अधिवक्ता तपिश सारस्वत और अनीष भदाला ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि जेडीए ने पहले पृथ्वीराज नगर जोन 18-19 के कार्यालय अस्थाई तौर पर थड़ी मार्केट स्थित राजस्थान आवासन मंडल के सामुदायिक भवन में खोल रखा था और अब मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन में खोला है जो की अवैधानिक है और यह पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन को समाप्त करने वाला है। उन्होंने कोर्ट से सामुदायिक भवन को शीघ्र खाली करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जेडीए ने पृथ्वीराज नगर जोन 18-19 के कार्यालय खोले उससे पत्रकार कॉलोनी को कोई लेना-देना नहीं है यहां का कार्यालय जोन आठ जेडीए मुख्यालय में खुला हुआ है।
हाईकोर्ट ने स्वायत शासन विभाग के अधिवक्ता विज्ञान शाह से कहा कि जेडीए तो पूरे शहर को बसाने का काम करता है और उसके अपने कार्यालय के लिए जमीन नहीं है। कोर्ट में कहा कि सरकार शहर में चल रहे ऐसे सभी कार्यालय के नक्शे और भविष्य में व्यवस्थित रूप से खोले जाने के लिए क्या कार्य योजना है 2 सप्ताह में प्रस्तुत की जाए।
कोर्ट ने जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी से स्पष्ट कहा कि सामुदायिक भवन को खाली करने के लिए 2 साल की समय सीमा बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि छह माह में तो नया भवन बनकर तैयार हो जाता है ऐसे में 2 साल का समय नहीं दिया जा सकता है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के अधिवक्ता विनोद शाह और जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी के साथ ही जनहित याचिका के अधिवक्ता तपिश सारस्वत और अनीश भदाला से भी अपना जब आप प्रस्तुत करनेके लिए दो सप्ताह का समयदिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ अब 2 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगी।

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स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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