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डोनाल्ड ट्रंप पर कोर्ट ने लगाया 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना,Court fine on Donald Trump

 अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के मामले में 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक अदालत ने न्यूयॉर्क प्रांत अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दर्ज कराए गए व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को लगाया। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप तथा उनके व्यापारिक संगठनों को 35.5 करोड़ डॉलर जुर्माने के तौर पर भरने का आदेश दिया । न्यूयॉर्क काउंटी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्थर एफ. एंगोरोन ने एक निर्णय में कहा कि ट्रंप और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं ने एकाउंटेंट को गलत वित्तीय डेटा प्रस्तुत किया, जिसके कारण धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरण सामने आए।

डोनाल्ड ट्रंप के बटों पर भी लगा जुर्माना 

वहीं, कोर्ट ने उनके दोनों बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप को भी 4-4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों को दो साल तक निदेशक पद पर काम करने से रोक दिया है।

क्या है पूरा आरोप?

बता दें केि, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बेटों पर बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य को धोखा देकर रियल एस्टेट साम्राज्य बनाने का आरोप है। सभी पर मुनाफा कमाने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। हालांकि, ट्रम्प और उनके बेटों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। वहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मामले को अपने साथ धोखाधड़ी बताया है।

वहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मामले को अपने साथ धोखाधड़ी करार दिया है। मुख्य वित्तीय अधिकारी पर भी जुर्माना न्यूयॉर्क की कोर्ट ने इससे पहले कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग को भी एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था। उनपर भी कंपनी में काम करने के लिए तीन साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रम्प के वकील ने इस फैसले को अन्याय बताते हुए कहा कि यह आदेश राजनीति से प्रेरित है।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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