गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)स्मार्ट हलचल|अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित काली कमाई पर अंकुश लगाने के लिए भीलवाड़ा पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार गुलाबपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्कर की करीब 50 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज (कुर्क) कर दिया है।
नशे की कमाई से खरीदी जमीन और ट्रैक्टर
गुलाबपुरा थानाधिकारी संजय गुर्जर ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाना क्षेत्र स्थित उमर गांव निवासी कुख्यात तस्कर लाभचन्द उर्फ लाभू (39) पुत्र कन्हैया लाल धाकड़ की अवैध संपत्तियों की वित्तीय जांच की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के काले व्यापार से अर्जित रुपयों से अपने पैतृक गांव में कीमती जमीन और एक ट्रैक्टर खरीदा था, जिनका बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपये है। पुलिस ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 68(F) के तहत इन संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। फ्रीज संबंधी दस्तावेज सफेमा (SAFEM) नई दिल्ली को भिजवाए गए हैं।
आरोपी पर दर्ज हैं तस्करी के बड़े प्रकरण
आरोपी लाभचंद पर मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा की तस्करी के गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें मुख्य रूप से:
- थाना आसीन्द (भीलवाड़ा): 22 क्विंटल 22 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा तस्करी का प्रकरण।
- थाना रायसर (जिला गंगानगर): 22 किलो 540 ग्राम अफीम तस्करी का प्रकरण।
क्या है NDPS एक्ट की धारा 68(F)?
ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई हो और जिसे छुपाए जाने, स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना हो, उसे इस धारा के अंतर्गत जब्त किया जाता है। किसी भी तस्कर की पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने का इसमें प्रावधान है।
पुलिस का संदेश: आगे भी अवैध मादक पदार्थ के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
