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जिला होमगार्ड संगठन करौली ने स्थानीय विधायक को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

जिला होमगार्ड संगठन करौली ने स्थानीय विधायक को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

स्मार्ट हलचल, अजीम खान चिनायटा

करौली/होमगार्ड जवानों के एक्ट 1962 में संशोधन करते हुए मार्शल फोर्स के रूप में तैनाती कर राज्य कर्मचारी का दर्जा, नियमित ड्यूटी 365 दिन एवं जरूरी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान में होमगार्ड जवानों की पंजीकृत संख्या 30714 है वर्तमान में 25000 होमगार्ड जवान कार्यरत हैं। ड्यूटी संख्या कम होने के कारण कार्यरत होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार एवं जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है जिससे होमगार्ड जवान एवं परिवार समाज की मुख्य धारा से वंचित है। ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि शिक्षित एवं अनुभवी होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार मिलने से होमगार्ड जवान अपने परिवारों का पालन पोषण उचित तरीके से कर सकेंगे वही प्रदेश के कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।

8 सूत्रीय मांगें निम्न हैं

1. राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों को 60 वर्ष तक नियमित 365 दिन का रोजगार एवं एक्ट 1962 में संशोधन कर स्थाई राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का नियम बनाया जाए।

2. पुलिस सिपाही के बराबर कार्य करने वाले होमगार्ड जवानों को भी सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश 11 मार्च 2015 प्रतिलिपि चालान अनुसार महंगाई भत्ता, वर्दी भत्ता ,वर्दी धुलाई भत्ता एवं नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली जरूरी सुविधाएं जैसे कर्मचारी भविष्य निधि, ट्रैवल फंड, आरजीएचएस एवं हरियाणा पुलिस सिपाही की तर्क पर जोखिम भत्ता, सी एल, पी एल, ई एल, एस एल, आईईएवीई एवं पुलिस सिपाही के बराबर वेतन का लाभ दिया जाए।

3. होमगार्ड एक्ट से स्वयंसेवक शब्द हटाकर संलग्न प्रतिलिपि आदेश अनुसार होमगार्ड सेवा नियमावली बनाया जाए।

4. राजकीय कर्तव्य का निर्वहण करते हुए जान गंवाने वाले होमगार्ड जवानों को शहीद का दर्जा, आश्रितों को एक स्थाई नौकरी एवं एक करोड रुपए आर्थिक सहायता राशि देने का नियम बनाया जाए।

5. गृह रक्षा स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष की जाए।

6. सभी जवानों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाकर अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाए।

7. विचाराधीन मुकदमे वाले जवानों को न्यायालय का फैसला आने तक विभाग में ड्यूटी पर रखा जाए।

8. होमगार्ड जवानों एवं परिवारों की सुविधा के अनुसार एक जिले से दूसरे राज्यों एवं जिलों में ड्यूटी बदली करने का नियम बनाया जाए।

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