भीलवाड़ा । एन डी पी एस कोर्ट ने तस्करी के दो साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित सुरज पुत्र रामदेव जाट निवासी ब्राह्मणों का बास अरनियाला जिला नागौर को दस साल कठोर कारावास और एक लाख रु जुर्माने से दंडित किया उक्त फैसला विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने सुनाया । मामला है 29 अगस्त 2022 का जब मांडल थाने में थाना प्रभारी रहे विनोद कुमार मीणा टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त कर निकले थे और धुलखेड़ा ओवरब्रिज पर वाहनों की जांच की जा रही थी तभी एक पिकअप को रूकवाने का प्रयास किया लेकिन चालक कुछ दूर पहले ही वाहन को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया । पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें तीन कट्टे मिले जिसमे 66 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा मिला । आर सी के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल की । मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने की । आरोप सिद्ध करने के लिए 8 गवाह और 64 दस्तावेज पेश किए ।