डोडा तस्करी के मामले में 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व एक लाख रु जुर्माना

भीलवाड़ा । गुलाबपूरा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अवैध डोडा परिवहन के मामले में आरोपी महेंद्र माली को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रु के जुर्माने की सजा सुनाई ।
जुर्माना जमा नहीं करने की स्तिथि में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होंगी । कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसकी डिक्की से 3 प्लास्टिक के कट्टे मिले । ज़ब इन्हे खोलकर देखा गया तो इनमे कुल 55 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चुरा भरा हुआ पाया गया । आरोपी के पास इसका कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था । पुलिस ने मोके पर ही डोडा चुरा एयर कार को जब्त कर आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में वांछित सह आरोपी देवेंद्र कुमार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके खिलाफ धारा 173(8)crpc के तहत अनुसंधान लंबित रखा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है की ज़ब तक सह आरोपी देवेंद्र कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और उसके खिलाफ कार्यवाही पूरी नहीं होती तब तक मामले से जुड़े किसी भी दस्तावेज या बरामद माल (डोडा चुरा व कार) को नष्ट नहीं किया जाएगा और उसे सुरक्षित रखा जाएगा । अदालत में राज्य की और से अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने पेरवी की । आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाह ओर 12 आर्टिकल के साथ 52 दस्तावेज पेश किए