कठूमर क्षेत्र में अभी भी करीब 43000 सदस्यों की होनी है केवाईसी
दिनेश लेखी
कठूमर । स्मार्ट हलचल ।प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राशन वितरण में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को एक नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवानी होगी। इधर, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद क्षेत्र में सैंकड़ों से ज्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे।
बिना ई-केवाईसी कब तक मिलेगा राशन
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 अगस्त तक प्रदेश भर भर में राशन लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी। लेकिन के वाई सी का काम पूरा नही होने पर सितंबर माह में भी बिना ई-केवाईसी के राशन दिया जा रहा है। अगले महीने ई-केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पाएगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने का विकल्प खुला रहेगा। 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे। लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पडेगी।
ई-केवाईसी के लिए क्या करना होगा
जानकारी के अनुसार कि इसके लिए लाभार्थी को किसी भी राशन दुकान पर जाकर थंब इम्प्रेशन का प्रोसेस पूरा करवाना होगा। इससे लाभार्थी से जुड़ी पूरी जानकारी विभाग के पास आ जाएगी। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों की जगह जरूरतमंदों को जोड़ा जाएगा। अभी कई लोग जो ज्यादा आय वाले हैं, वे ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। ई-केवाईसी की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बाहर होंगे। गांवों में सरपंच, स्कूल प्रिंसिपल और गणमान्य लोगों की कमेटी बनाकर वंचित लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। .
कौन योजना से बाहर होगा
सरकार के नियमनुसार खाद्य सुरक्षा में अब इनकम टैक्स देने वालों और फोर व्हीलर मालिकों के नाम बाहर किए जाएंगे। इसके लिए इनकम टैक्स और परिवहन विभाग को लेटर लिखकर इसकी लिस्ट मांगी गई है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कॉमिर्शयल वाहन को छूट दी गई है और इनके मालिकों के नाम बाहर नहीं होंगा।
जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची है। इनमें से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। यानी करीब 86 लाख लोग अभी इसके लाभ से वंचित है। जबकि यह संख्या तब और बढेगी जब गैर योग्य व्यक्ति इस योजना से बाहर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वंचित वास्तविक हकदारों को राशन मिलने लगेगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 4.46 करोड़ लोगों की सीलिंग है, इससे ज्यादा लोग योजना में लाभार्थी नहीं हो सकते।
क्या है एनएफएसए
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में सरकार बीपीएल, एपीएल, स्ट्रीट वेंडर्स समेत कुछ अन्य वर्ग को मुफ्त अनाज (गेहूं) देती है। इससे जुड़े हर व्यक्ति को महीने का 5 किलो गेहूं दिया जाता है। यह अधिनियम 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार के समय लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर गरीब को खाद्य की सुरक्षा की गारंटी देना था।
कठूमर क्षेत्र में खाध सुरक्षा में शामिल 43528 परिवारों के 186339 सदस्यों में से 143771 की केवाईसी हो गई है। शेष सदस्यों को अपनी केवाईसी 31 अक्टूबर तक अपने राशन डीलर के पास जाकर पोस मशीन से करानी होगी । उसके बाद खाध सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाएगा।
विजयपाल यादव प्रवर्तन निरीक्षक कठूमर