गंगापुर। स्मार्ट हलचल।चेक अनादरण (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम) के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनीता टेलर ने अभियुक्त की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा।प्रकरण के अनुसार, सालेरा निवासी नारायण पुत्र भैरा जी जाट ने गिरड़िया निवासी एवं पूर्व सरपंच प्रकाश चौधरी पुत्र चंपालाल जाट के विरुद्ध चेक अनादरण का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था। निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा परिवादी को 16 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया गया था।
इस निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त प्रकाश चौधरी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपील की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता विद्यापुरी गोस्वामी ने प्रभावी पैरवी की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनीता टेलर ने अभियुक्त की अपील निरस्त करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 16 लाख रुपये क्षतिपूर्ति संबंधी सजा एवं आदेश को यथावत बनाए रखा।
