भीलवाड़ा । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ईकाई 6वी आरक्षित वाहिनी देवली में आरक्षक / जीडी पद पर कार्यरत अभियुक्त को भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई है । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ईकाई 6वी आरक्षित वाहिनी देवली में आरक्षक / जीडी पद पर कार्यरत अभियुक्त पर पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 व 9/10 एवं एस. सी./ एस. टी एक्ट की धारा 3(2)(v) के साथ ही आईपीसी की धारा 354(A)(1)(i) का आरोप था। थाना हनुमान नगर में दर्ज उक्त मामले में अभियुक्त को दिनांक 30 अप्रैल 2024 को न्यायालय में पेश किया गया था जहां से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था जिस पर अभियुक्त की और से एडवोकेट मुकेश सुवालका ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे पोक्सो न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया है।