पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव— 2026 के मध्यनजर शस्त्र अनुज्ञाधारियों को शस्त्र जमा करवाने के निर्देश

बजरंग आचार्य

चूरू। स्मार्ट हलचल|जिला निवार्चन अधिकारी (कलक्टर) व जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव — 2026 के दौरान चूरू जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सभी वर्गों के मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की पालना एवं आर्म्स अधिनियम, 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण चूरू जिले में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।जारी आदेशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव — 2026 (जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव) के दौरान चूरू जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा सभी वर्गों के मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग भय मुक्त होकर करने एवं किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं विभिन्न वर्गों, समुदाय, राजनीतिक दलों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं के मध्य तनाव एवं टकराव होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए जिले के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अग्नेयास्त्र अनुज्ञाधारी के शस्त्र तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित पुलिस थाने में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार जो जमानत पर छुटे हों, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, जो किसी निर्वाचन के दौरान अथवा अन्य किसी समय दंगा-फसाद में सम्मिलित रहे हों, जिनके विरुद्ध कमजोर तबके के लोगों को डराने-धमकाने की शिकायतें प्राप्त हुई हों अथवा जिनके द्वारा आमजन को डराने-धमकाने की प्रबल संभावना हो आदि श्रेणियों में आने वाले शस्त्र अनुज्ञाधारियों के शस्त्र जमा करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि संबंधित थानाधिकारी किसी अन्य शस्त्र अनुज्ञाधारी का शस्त्र जमा करवाना आवश्यक समझते हैं, तो वे इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

इसी क्रम में संबंधित थानाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शस्त्र अनुज्ञाधारियों के शस्त्र निर्धारित समयावधि में पुलिस थाने में जमा करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की अवमानना करने वाले शस्त्र अनुज्ञाधारियों के शस्त्र जब्त करने तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के 7 दिवस के भीतर जमा किए गए शस्त्र संबंधित शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को वापस किए जाएंगे।
—