Homeभीलवाड़ागुण्डा अधिनियम के तहत न्यायालय ने दो अपराधियों को किया जिला बदर

गुण्डा अधिनियम के तहत न्यायालय ने दो अपराधियों को किया जिला बदर

पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की अन्तर्गत धारा 3 के तहत दो लोगों को भीलवाड़ा पुलिस ने जिला बदर कर दिया है । प्रताप नगर थाना पुलिस ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से चलायी जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत गुंडों और बदमाशो की धरपकड के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यन्त ने विशेष अभियान चलाया,अभियान के तहत एएसपी विमल सिंह के निर्देशन, डीएसपी सदर लक्ष्मणराम के सुपरविजन और थानाधिकारी सुगन सिंह के नेतृत्व में प्रतापनगर पुलिस ने राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की अन्तर्गत धारा 3 के तहत दो अपराधी जवाहर नगर निवासी संजय पुत्र गोपाल शर्मा और लेबर कॉलोनी निवासी नासीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद खलील कुरेशी को डिटेन कर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शहर जिला भीलवाड़ा के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को 30 दिन के लिए जिला बदर कर दिया गया। इस कार्यवाही को अंजाम देने वाली टीम में सीआई सुगन सिंह, दीवान सुनील कुमार, कांस्टेबल सुनील, मगाराम व कालू लाल शामिल हैं।

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