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मुख्य मार्ग पर संचालन करने पर हटाई गयीं अवैध डेयरी,Illegal dairy operating on main road


मुख्य मार्ग पर संचालन करने पर हटाई गयीं अवैध डेयरी

समर्थ कुमार सक्सेना
लखनऊ। स्मार्ट हलचल/नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सोमवार को थाना ठाकुरगंज जोन 6 अंतर्गत दुबग्गा रोड, फरीदीपुर क्षेत्र अंतर्गत भोला नर्सरी के सामने नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध डेयरी हटाने का अभियान पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया जिसमे मौके पर कुल 11भैंस, 2 पड़िया, 1 गाय को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित आलमनगर स्थिति कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जायेगा। अवैध डेयरीयाँ पुर्नस्थापित ना हो इस हेतु उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम की तरफ से सम्बंधित पुलिस उपायुक्त को पत्र भी प्रेषित किया जायेगा। अभियान के दौरान भारी विरोध तथा घेराव हुआ जिसे पुलिस बल द्वारा शांत करवाया गया महिलाओं द्वारा गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया।

अवैध डेयरी संचालकों द्वारा पशुओ को मुख्य मार्ग तथा खाली प्लॉट पर अधिक संख्या में गाय, भैंस बाँध कर अतिक्रमण किया गया था, तथा गोबर सडक पर बहाया जा रहा था जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो रहा था और आवागमन प्रभावित होने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ था जिससे स्थानीय लोगों का चलना दुश्वार हों गया था, स्थानीय लोगों के साथ व्यापारी वर्ग में भी इसको लेकर आक्रोश था और उनका व्यापार प्रभावित हो रहा था जिसको लेकर उनके द्वारा नगर निगम में शिकायत दर्ज़ कराई गयी थीं, व्यापारियों द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी समस्या से अवगत कराया गया था।
अवैध तथा अनियंत्रित पशुपालन के कारण नालियां चोक हो रही थी तथा कई जनसूचना अधिकार, तथा आईजीआरएस के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी। उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है।
नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है। नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है।

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