रणवीर सिंह चौहान
स्मार्ट हलचल/भवानी मंडी अपर जिला व सेशन न्यायालय , विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस एक्ट भवानीमंडी* ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
*मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अप्रलोक अभियोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि
दिनांक 14 जून 2024 को थानाधिकारी भवानीमंडी रमेशचंद मीणा मय जाब्ता गश्त पर थे। इसी दौरान मौजा जुल्मी तिराहा, पिपलिया क्षेत्र में आरोपी *रोड सिंह पुत्र पूर सिंह, उम्र 56 साल, निवासी बोरबंद, थाना रायपुर* को मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस *RJ17SW2226* पर प्लास्टिक की थैली में *1 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा* परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के पास गांजे के परिवहन का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था।
*न्यायालय का निर्णय:*
माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी रोड सिंह को *स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/20* के तहत दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी को *4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000 रुपये के अर्थदंड* से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को *6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास* भुगतना होगा।
