Homeराज्यआयकर विभाग ने बैंक आफ इंडिया (बीओआई) पर 564.44 करोड़ रुपये का...

आयकर विभाग ने बैंक आफ इंडिया (बीओआई) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना

आयकर विभाग ने बैंक आफ इंडिया (बीओआई) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। बैंक का मानना है कि उसके पास अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, Bank of India के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है. आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है.

बैंक पर कई नियमों के उल्लंघन के आरोप में आयकर विभाग ने ये एक्शन लिया है. बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, “उसे आयकर विभाग, आकलन इकाई से आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.”

बैंक ने क्या कहा है?

बैंक ने कहा है कि उसके पास इस मामले में जरूरी कानूनी आधार है और वो निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माना कम कराने के लिए नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर जाने की तैयारी कर रहा है. बैंक की ओर से जारी की गई रेगुलेटरी में कहा गया है कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं. बैंक ने कहा, “इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी. ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.”

dharti putra
dharti putra
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
kelash ji teli
bansi ad
dhartiputra
2
ad
logo
Ganesh
RELATED ARTICLES