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महिलाओ एवं बच्चों के हितों को बढ़ावा देने वाले नए कानून की केम्प लगाकर दी जानकारी,

महिलाओ एवं बच्चों के हितों को बढ़ावा देने वाले नए कानून की केम्प लगाकर दी जानकारी,

शक्करगढ़/स्मार्ट हलचल/कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर थाना पुलिस ने रविवार 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता के बारे में आमजन को जानकारी दी ।
थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया कि 1 जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय सहायता लागू होने जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने के कानून में सरकार ने बदलाव किया है। नए कानून के तहत अब किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। नए कानून के तहत अब ईमेल के माध्यम से भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा और दर्ज मुकदमे में टाइम पीरियड के दौरान ही निस्तारण किया जाने के लिए कानून ने बाध्य किया गया है। आईपीसी की जगह बीएनएस, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह है भारतीय साक्षय अधिनियम लागू हो जाएगी। पुलिस की जांच प्रक्रिया और कोर्ट में ट्रायल में भी बदलाव आएगा।नए कानून से अनुसंधान में तेजी आएगी और जल्दी ही फैसले होंगे। थाना प्रभारी ने बताया कि भारतीय न्याय सहायता के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत को 3 दिन में दर्ज किया जाएगा प्राथमिक जांच को 14 दिवस के भीतर संपन्न किया जाएगा रिपोर्ट की प्रति तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी। चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन पुलिस को तत्काल मुहैया करवाई जाएगी। बलात्कार संबंधी मेडिकल जांच रिपोर्ट छात्र दिवस के भीतर प्रदान की जाएगी। मुकदमे के अनुसंधान का स्टेटस रिपोर्ट 90 दिन में प्रार्थी को दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिवस के भीतर आरोप तय किया जाएगा।अदालत में आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में एक तरफा सुनवाई आरंभ किया जाएगा।न्यायालय द्वारा विचरण समाप्त होने के 45 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाएगा। न्यायालय द्वारा फैसले की तारीख के 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेंट की कॉपी अपलोड किए जाने की जानकारी दी।

इन धाराओं में होगा बदलाव

थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया की दुष्कर्म 376 की जगह 64,राष्ट्रद्रोह 121 की जगह 145,राजद्रोह 124 की जगह 150,हत्या 302 की जगह 103, हत्या का प्रयास 307 की जगह 109,डकैती 395 की जगह 310,हत्या कर डकैती 306 की जगह 310,धोखाधड़ी 420 की जगह 316 मैं मुकदमा होगा। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि 20 नए अपराध जोड़े गए हैं।आईपीसी के 19 प्रावधान को हटाए। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढाई 83 अपराधों में जमाने की सजा बढाई 6 अपराधों में जुर्माने की सजा बढाई 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान,एवं डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होगा। इस दौरान अमरगढ़ चौकी प्रभारी सियाराम मीणा सहित थाने का पुलिस जाप्ता मौजूद रहा और लोगों को नए कानून के पंपलेट वितरित किए।

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