ब्यावर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता अंजुम अली अंसारी निलंबित, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ले-आउट पास करने का आरोप

अनिल कुमार

ब्यावर।स्मार्ट हलचल।ब्यावर नगर परिषद में नियमविरुद्ध कार्य करने और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फैसले लेने के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद ब्यावर में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (JE) श्री अंजुम अली अंसारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है। अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नियमविरुद्ध और अनियमित रूप से ले-आउट प्लान पास किए हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

निलंबन काल में जयपुर रहेगा मुख्यालय
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवम् अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। निलंबन अवधि के दौरान कनिष्ठ अभियंता अंजुम अली अंसारी का मुख्यालय निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग (DLB), जयपुर तय किया गया है।

ब्यावर नगर परिषद देगा जीवन निर्वाह भत्ता
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन काल के दौरान नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद ब्यावर द्वारा ही किया जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से नगर परिषद महकमे और भू-कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मामले की आगामी जांच अब निदेशालय स्तर पर की जाएगी।