प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित
दिनेश लेखी
कठूमर ।स्मार्ट हलचल । न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता धाकड ने तेरह साल पुराने हत्या के मामले में 7 जनों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक अभियुक्त को 1माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुमित अवस्थी ने पैरवी की।
मामले में 15 चश्मदीद व अन्य गवाहों से घटना की ताकीद करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सरिता धाकड ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त महेन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्र पुत्र बन्ने सिंह उम्र 50 साल, जयसिंह पुत्र हरसहाय, उम्र 75 साल करण सिंह पुत्र धीसाराम, उम्र 65 साल, रामावतार उर्फ रामावतार सिंह पुत्र रामकिशन, उम्र 42 साल, सुगर सिंह उर्फ सुगर पुत्र निहाल सिंह, उम्र 45 साल, नन्नू सिंह उर्फ नन्नू पुत्र बनेसिंह, उम्र 63 साल, समय सिंह उर्फ सम्मी पुत्र नारायण, उम्र 80 साल समस्त निवासियान हनुमान वास, पुलिस थाना खेरली को आजीवन कारावास व प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपए नहीं देने पर एक माह का अलग कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय के रीडर महेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पिच्चासी दस्तावेज प्रस्तुत व प्रदर्शित किये गये और पन्द्रह चश्मदीद व अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशनुसार वर्षों से लम्बित व 2017 से पूर्व के एक सौ मुकदमों में 15 अगस्त 2024 से तीस नवंबर तक साठ मुकदमो का निर्णय सुनाया जा चुका है। और यह मुकदमा प्राथमिकता के आधार पर पांचवां नम्बर था।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सूरजमल पुत्र कल्याण सिंह जाति गुर्जर ने 1 अगस्त 2013 को खेरली थाने में दर्जनों लोगों के विरुद्ध धारदार हथियार व अन्य के साथ जसराम व मंगतू जाति गुर्जर पर हमला कर दिया था,जिसमें जसराम की मौके पर मौत हो गई। और मंगतूराम गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 148, 323, 324, 302, 149, में सात जनों के विरुद्ध चालान कोर्ट में पेश किया था।