(पंकज पोरवाल)
साप्ताहिक अवकाश, कार्य घंटे, ओवरटाइम और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की पालना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
भीलवाड़ा।स्मार्ट हलचल|उप श्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी की अध्यक्षता में गुरुवार को उप श्रम आयुक्त कार्यालय में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के तहत जारी नई अधिसूचना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों, फर्नीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों, मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के ओएसडी तथा विभिन्न व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को 24×7 संचालन की अनुमति से जुड़े प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उप श्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना करते हुए चौबीसों घंटे संचालित किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कर्मचारी को रोटेशन के आधार पर सप्ताह में एक दिन का सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे तथा प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे ही कार्य लिया जा सकेगा। यदि अतिरिक्त कार्य कराया जाता है तो उसका अलग रिकॉर्ड रखना होगा तथा ओवरटाइम का भुगतान कानून के अनुसार करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करना भी आवश्यक होगा। नियुक्ति पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी प्राप्ति रसीद नियोजक को अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखनी होगी। बैठक में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। सोलंकी ने बताया कि किसी महिला कर्मचारी को रात्रिकालीन ड्यूटी पर लगाने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उसके घर से कार्यस्थल तक सुरक्षित परिवहन तथा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना भी संबंधित नियोजक की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई संस्थान निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे 24×7 संचालन की दी गई छूट स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित नियोजक के विरुद्ध राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 एवं अन्य लागू कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। उप श्रम आयुक्त ने कहा कि कर्मचारियों के कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम भुगतान तथा महिला सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करने वाले संस्थानों को ही 24×7 संचालन की सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा राज्य में व्यवसाय करने की सुगमता को प्रोत्साहित करना है।
