पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी मामले में मध्यप्रदेश के तस्कर को नौ माह के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, सुभाषनगर थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर चांद मोहम्मद 2 जनवरी 2011 को जाब्ते के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर गश्त पर थे। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति चामुंडा माता मंदिर के पास मिला, जिसके हाथ में एक थैला था। उससे पूछताछ की गई। उक्त व्यक्ति ने खुद को मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के कोटड़ा बहादुर निवासी जुझार पुत्र भगवान लाल बताया। थैले को चेक किया तो उसमें 8 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे जब्त कर पुलिस ने जुझार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। अनुसंधान के बाद आरोपित जुझार के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में इस केस की ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने सात गवाहों के बयान कलमबद्ध करवा जुझार पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश शर्मा ने आरोपित जुझार को नौ माह के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।