एमबीबीएस इंटर्न को मानसिक प्रताड़ना का मामला: आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज शर्मा निलंबित

ब्यावर सिटी थाने में दर्ज हुई थी FIR; आयुष विभाग ने नियमों के तहत की बड़ी कार्रवाई

अनिल कुमार

स्मार्ट हलचल ब्यावर स्थानीय राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा को आयुष विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। डॉ. शर्मा पर अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर (PMO) के अधीन कार्यरत एक एमबीबीएस इंटर्न को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रताड़ना के संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस थाना ब्यावर सिटी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 78(2) एवं 308(2) के तहत एफआईआर संख्या 0213 (दिनांक 20 मई 2026) दर्ज की है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है।

कड़े नियमों के तहत हुई कार्रवाई
मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी) विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। डॉ. शर्मा के खिलाफ यह निलंबन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 13(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

अजमेर रहेगा मुख्यालय

निलंबन आदेश के मुताबिक, निलंबन की इस अवधि के दौरान डॉ. मनोज कुमार शर्मा का मुख्यालय निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार, इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।