आरोपी की निशानदेही पर खेत से कंकाल समेत मृतका का बैग, आधार कार्ड व बिछूड़ियां बरामद
अनिल कुमार
ब्यावर।स्मार्ट हलचल|साकेतनगर थाना पुलिस ने करीब छह माह से लापता लीला देवी की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी राजू गिरी पुत्र बुद्ध गिरी (38), निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला, पिचियाक, थाना बिलाड़ा, जोधपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बीनावास क्षेत्र स्थित खेत से मृतका का कंकाल, बैग, आधार कार्ड, डिब्बा तथा पैरों में पहनी बिछूड़ियां बरामद की हैं। मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है।
पुलिस के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को कालू सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी गणेशपुरा, थाना साकेतनगर ने अपनी पुत्री लीला देवी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लीला देवी अपने पति से अलग गंगा कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी। परिजनों के अनुसार वह 13 मार्च 2026 को दशा माता की पूजा-पाठ के लिए जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इस पर पुलिस ने एमपीआर नंबर 29/2026 दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की।
सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज
लापता महिला की तलाश के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा कॉल डिटेल रिकॉर्ड का बारीकी से अवलोकन किया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को राजू गिरी पर संदेह हुआ। पुलिस ने उसे दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने लीला देवी की हत्या करने की बात स्वीकार की।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में लीला देवी के साथ संबंध होने तथा उसके द्वारा परेशान और ब्लैकमेल किए जाने की बात बताई। आरोपी के अनुसार लीला देवी उसकी पत्नी के गहने और दो लाख रुपए पहले ले चुकी थी तथा लगातार मांग कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद के चलते आरोपी ने लीला देवी को 13 मार्च को बुलाया और बाद में उसकी हत्या कर शव को खेत में दफना दिया।
निशानदेही पर बरामद हुआ कंकाल
आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने खेत में दबे शव के अवशेष बरामद किए। साथ ही मृतका का बैग, आधार कार्ड, डिब्बा तथा पैरों में पहनी बिछूड़ियां भी बरामद की गईं। बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम एवं वैज्ञानिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। पुलिस द्वारा मृतका की पहचान की पुष्टि के लिए आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।
एसपी के निर्देशन में पुलिस टीम ने किया खुलासा
कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ब्यावर रतन सिंह आईपीएस के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अनुकृति उज्जैनिया आरपीएस के सुपरविजन तथा वृताधिकारी ब्यावर नरेन्द्र कुमार पारीक के नेतृत्व में की गई। साकेतनगर थानाधिकारी सुरजीत ठोलिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया।
कार्रवाई में उपनिरीक्षक कुम्भाराम, सहायक उपनिरीक्षक तेजाराम राम, हेड कांस्टेबल धर्मेन्द्र नं. 803, कांस्टेबल हनुमान सहाय नं. 1589 तथा कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार नं. 40 शामिल रहे। पुलिस के अनुसार एएसआई तेजाराम राम और कांस्टेबल हनुमान सहाय का मामले के खुलासे में विशेष योगदान रहा।
पुलिस ने आरोपी राजू गिरी के खिलाफ प्रकरण संख्या 304/2026, दिनांक 11 अगस्त 2026, धारा 103(1) व 238(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की जांच जारी है।
