पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ रेप करने के मामले में दो आरोपितों को सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1) देवेंद्रसिंह नागर ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुये अपहरण और रेप के आरोप में आरोपित आरोकिया टोनी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने, जबकि उसके साथी रवि चौहान को अपहरण के आरोप में 4 साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, एक व्यक्ति ने 11 जनवरी 2021 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग दस साल की बेटी 11 जनवरी को दोपहर दो बजे घर से गायब हो गई। उसकी आस-पास तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। परिवादी ने टोनी पर नाबालिग को उठा ले जाने की शंका जाहिर की। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरु की। पुलिस नाबालिग के साथ ही आरोपितों की तलाश में जुट गई। इस बीच, उत्तरप्रदेश मे जीआरपी बस्ती थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ ही आरोपित आरोकिया टोनी व उसके साथी को डिटेन किया। फिर पुलिस उन्हें यहां ले आई। नाबालिग के बयान लेखबद्ध किये गये। बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने पर नाबालिग ने परिजनों के साथ जाना बताया। इसके चलते उसे माता-पिता को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जामेरी हाउस कायलमेड, जिला सेलम तमिलनाडू हाल सीएस आजाद नगर में किराये से रहने वाले अरोकिया टोनी पुत्र अन्तोनी दास ईसाई व श्रीरामनगर धर्मकांटा के सामने गुवारड़ी थाना मंगरोप निवासी रवि सिंह पुत्र कालूसिंह चौहान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच से सामने आया कि आरोपित आरोकिया टोनी व उसका दोस्त रवि सिंह प्रताप नगर थाना सर्किल में लॉकडाउन के दौरान किराये से रहते थे। इस दौरान ये आरोपित दूध लेने नाबालिग के घर आते-जाते थे। माता-पिता जब मजदूरी पर चले जाते तब अकेली घर पर रहती थी। आरोपित आरोकिया नाबालिग को अकेली पाकर उसके घर पर दिन में जाने लगा और उस पर दोस्ता करने का दबाव डालने लगा। नाबालिग ने मना किया तो वह उसका पीछा करने लगा। 11 जनवरी को अरोकिया व रवि सिंह ने नाबालिग के अपहरण की योजना बनाई। इसके बाद दोनो बाईक लेकर नाबालिग के घर पहुंचे और बाहर खड़ी नाबालिग को डरा धमकाकर बाईक पर बैठाकर गुरला गांव के पास ले गये और बाइक वहीं मंदिर के बाहर खड़ी कर बस में बैठाकर आवरी माता के पास तेजपुर की ढाणी रोड पर स्थित माइंस पर ले गया, जहां आरोकिया टोनी ने नाबालिग को डरा-धमका कर गलत काम कर उसे डरा-धमकाकर मोतीहारी (यूपी ) से रेल में बैठाकर ले जाने के दौरान बस्ती रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने इन्हें डिटेन कर लिया था।
पुलिस ने तफ्तीश कर आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 19 गवाह और 36 दस्तावेज पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित आरोकिया टोनी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने और रवि सिंह को 4 साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।