भीलवाड़ा। स्मार्ट हलचल|नगर विकास न्यास (यूआईटी) भीलवाड़ा की लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित सूचना के मामले में राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। यह आदेश द्वितीय अपील संख्या RIC/BHIL/A/2026/004584 में आवेदक राघव कोठारी (भीलवाड़ा) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त महेंद्र कुमार पारख द्वारा दिनांक 29.04.2026 को पारित किया गया।इस प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास (यूआईटी) भीलवाड़ा को पक्षकार बनाया गया था। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 19.10.2025 को लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी।
आयोग के समक्ष यह तथ्य आया कि संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा आयोग द्वारा जारी नोटिस का भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
आयोग ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि सूचना उपलब्ध कराना संबंधित विभाग की वैधानिक जिम्मेदारी है। साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ मांगी गई सूचनाएं व्यापक प्रकृति की थीं, फिर भी उपलब्ध अभिलेखों तक पहुंच देना आवश्यक है।
इसी के तहत आयोग ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिवादी विभाग आवेदक को 30 दिनों के भीतर दिनांक 16.10.2025 की लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करे। इसके लिए पूर्व में दिनांक, समय एवं स्थान की सूचना दी जाएगी। निरीक्षण के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाएंगी।
यह आदेश सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे अब संबंधित रिकॉर्ड की जांच संभव हो सकेगी।
