पंचायत चुनाव पर भ्रम की स्थिति, 26 मई की सुनवाई से पहले ‘31 जुलाई’ वाली खबरों ने बढ़ाई चर्चा
जयपुर, स्मार्ट हलचल। राजस्थान में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज है। सोशल मीडिया और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर तेजी से वायरल हुई कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड और पूर्व निर्धारित सुनवाई तिथियों को देखते हुए इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं।
दरअसल, इस मामले में पूर्व सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगली तारीख 26 मई तय की थी। ऐसे में कानूनी जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब मुख्य सुनवाई अभी प्रस्तावित है, तब 22 मई को अंतिम आदेश जारी होने की संभावना सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाती।
सूत्रों के अनुसार “31 जुलाई तक चुनाव” संबंधी चर्चा कुछ लाइव अपडेट और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आई, लेकिन अब तक इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक आदेश प्रति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट रूप में उपलब्ध नहीं हुई है। इसी कारण खबर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि या तो किसी प्रारंभिक टिप्पणी या संभावित समयसीमा को अंतिम आदेश की तरह प्रस्तुत कर दिया गया, अथवा मामले की रिपोर्टिंग में तकनीकी भ्रम पैदा हो गया। फिलहाल सभी की नजरें अब 26 मई को प्रस्तावित सुनवाई पर टिकी हैं, जहां चुनाव प्रक्रिया, आरक्षण और समयसीमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
