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पत्नी और बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपित को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने 10 साल की कठोर कैद ओर 22 हजार के जुर्माने से किया दंडित

पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर में पत्नी और बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला करने के नौ साल पुराने एक मामले में आरोपित राजेंद्र भटनागर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 22 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। फैसला, एडीजे, महिला उत्पीड़न ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी नम्रता पत्नी राजेंद्र भटनागर ने 15 फरवरी 2015 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी कि 15 फरवरी की शाम सात बजे वह ड्यूटी से अपने घर आई और खाना बना रही थी। इसी दौरान उस पर पति राजेंद्र भटनागर ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इसी दौरान बीच-बचाव करने आये उसके बेटे देवराज भटनागर 14 को भी जान से मारने की नीयत से राजेंद्र ने गले पर चाकू से हमला किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। परिवादिया के हौंठ पर चाकू से चोट आई। हल्ला करने पर पड़ौसी दिनेश माहेश्वरी ने देवराज को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपित मौके से भाग गया, नम्रता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पति राजेंद्र भटनागर टेंपो चलाता है और शराब पीता है। वह घर खर्च भी नहीं देता। आये दिन गाली-गलौच करता। राजेन्द्र को झगडा करने पर कोर्ट ने पाबंद किया था। इसके बावजूद आरोपित ने परिवादिया व उसके बेटे पर हमला किया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने जानलेवा हमले का केस दर्ज कर राजेंद्र पुत्र नारायण प्रसाद भटनागर को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक बापना ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 17 दस्तावेज पेश कर राजेंद्र पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित राजेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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