वाहनों में काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न और अवैध नंबर प्लेट लगाई तो खैर नहीं; 3 दिन में हटा लें, वरना सीज होगा वाहन!

नंबर प्लेट पर लिखा है ‘जाति या पद’? तो संभल जाइए! 3 दिन बाद सीधे ज़ब्त होगी गाड़ी, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द।

अनिल कुमार

ब्यावर।स्मार्ट हलचल।राज्य में वाहनों में अवैध बदलाव (मॉडिफिकेशन), अनधिकृत लाल/नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म और नियमों के विरुद्ध नंबर प्लेट लगाकर घूमने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ एक विशेष राष्ट्रव्यापी/राज्यव्यापी जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का आदेश जारी किया है।

परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि कई वाहन स्वामी मोटर वाहन अधिनियम के नियमों को ताक पर रखकर गाड़ियों की मूल संरचना बदल रहे हैं। कोर्ट और सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद वाहनों पर काली फिल्म, हूटर, फ्लैशर लाइट और नियमों के खिलाफ जाकर नंबर प्लेटों पर पद, नाम, जाति या अन्य अनधिकृत शब्द लिखे जा रहे हैं।

अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी
परिवहन विभाग के अनुसार, अक्सर यह देखा गया है कि इस तरह के मॉडिफाइड और काली फिल्म लगे वाहनों का इस्तेमाल मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में आदतन अपराधियों द्वारा किया जाता है। ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए तो गंभीर खतरा हैं ही, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की भी सीधे तौर पर अवहेलना हैं।

केवल 3 दिन की मोहलत, फिर सीधा एक्शन
सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 3 दिनों का समय (जन-जागरूकता अवधि) दिया है। यदि आपके वाहन में भी ऐसी कोई कमी है, तो 3 दिन के भीतर उसे स्वेच्छा से ठीक करवा लें। इस अवधि के समाप्त होने के बाद चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

किस उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?
नंबर प्लेट से छेड़छाड़ (धारा 39, 192, 207): अगर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं है, प्लेट ढकी हुई है, अपठनीय है, या उस पर कोई पद/नाम लिखा है, तो गाड़ी को सीधे ज़ब्त (Seize) किया जा सकता है। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है।

काली फिल्म और अनधिकृत बत्तियां (धारा 177, 190): शीशों पर लगी काली फिल्म और बिना अनुमति के लगाए गए हूटर, लाल-नीली बत्ती या फ्लैशर लाइट को मौके पर ही तुरंत उतरवाया और जब्त किया जाएगा।

प्रेशर हॉर्न पर सस्पेंड होगा लाइसेंस (धारा 19): यदि गाड़ी में प्रेशर या एयर हॉर्न पाया गया तो उसे तुरंत निकालकर फेंक दिया जाएगा और ध्वनि प्रदूषण फैलाने के जुर्म में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य (Disqualify) कर दिया जाएगा।

गाड़ी का रंग या ढांचा बदलना (धारा 52): कंपनी से मिली मूल संरचना (Body/Chassis), बैठक क्षमता या रंग में बिना अनुमति बदलाव करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी होगी कार्रवाई
यह आदेश केवल वाहन स्वामियों के लिए ही नहीं, बल्कि परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। आदेश में साफ कहा गया है कि यदि किसी प्रवर्तन अधिकारी (DTO/RTO) के कार्यक्षेत्र में ऐसे अवैध वाहन चलते पाए गए, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।