:बेचने के लिए निजी ट्रावेल्स बस से लाया गया, मिला लावारिश तो किया जब्त,मिलावट खोरो में मचा हड़कम्प
भीलवाड़ा( महेन्द्र नागौरी)
स्मार्ट हलचल/जिले में शुद्ध आहार- मिलावट पर वारअभियान” के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा भीलवाड़ा जिले से 19 खाद्य नमूने लिये गये।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रथम दल मनीष कुमार शर्मा द्वारा श्री नाथ ट्रेवल्स बस के आफिस पर बस से उतारे गये मिठाईयों के बोरे ट्रेवल्स आफिस पर पूछ ताछ कर उनके मालिक का पता लगाया गया।
ट्रेवल्स बस से उतरी काजूकतली में. श्री गणपति मार्ट, की पाई गई मालिक को बुला कर काजू कतली का 1 नमूना लिया गया, व होटल लैण्ड मार्क के पास, प्राइवेट बस स्टेण्ड से ट्रेवल्स बस में आये मावे को मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन द्वारा जांच करने पर मावा मिलावटी पाया गया व मावे का कोई मालिक मौके पर नहीं पहुंचनें के कारण जनहित में डपिग यार्ड में लेजाकर 1हजार किलो मावे को नष्ट कराया गया। मैसर्स गुजराती चाट सेन्टर, तेजाजी का चौक, बिजोलिया से लाल मिर्च पाउडर, का 1 नमूना लिया गया, मै. श्री राम नमकीन भण्डार, पंचायत चौक, बिजोलिया से नमकीन का 1 नमूना लिया गया, मैसर्स छः भैया स्वीट्स सेन्टर, तेजाजी चौक, बिजोलिया से गुलाब जामुन, काजू कतली के 2 नमूने लिये गये।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वितिय दल प्रेम चन्द शर्मा द्वारा मै. मातेश्वरी मिष्ठान भण्डार, शम्भुगढ, आसीन्द से मोतीचूर के लड्डू खोये की बर्फी, कलाकन्द व रसगुल्ले के 4 नमूने लिये गये।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी तृतीय दल घनश्याम सिंह सोलंकी द्वारा मै. अमन ट्रेडिग कम्पनी, बाजार नं. 2, भीलवाड़ा से नमकीनों के 4 नमूने लिये गये, मैसर्स प्रवीन एन्टरप्राइजेज, बाजार नं. 02. भीलवाड़ा से खोपरा चूरा, खोपरा तेल व हल्दी पाउडर के 3 नमूने लिये गये व साथ ही 180 किग्रा नारियल पाउडर अवधि पार पाया गया जिसे जनहित मे नष्ट कराया गया, हल्दी पाउडर 12.50 किलो व खोपरा तेल 300 किग्रा को रिपोर्ट आने तक विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया ।
टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 के तहत 10 प्रतिष्ठानों से चालान काटे गये एवं 200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। अभियान के अंतर्गत अब तक 1910 किलो खाद्य सामाग्री को नष्ट कराया गया। 2270 किग्रा मसालों को सेम्पल लेकर रिपोर्ट प्राप्त होने तक विक्रय करने पर पाबान्दी लगाई गई एवं 74 नमूने लिये गये। सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन द्वारा 55 खाद्य नमूनो की मौके पर ही जाँच की गई।
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले में अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नहीं बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
ये थे खाद्य सुरक्षा दल में:- खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चन्द शर्मा,घनश्याम सिंह सोलंकी, मनीष कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक प्रेमदत्त शर्मा, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा, डेयरी प्रतिनिधि श्री दुर्गेश डिडवानिया, उपस्थित रहे।
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने जगत मंगल न्यूज़ को बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।