रात 12 बजे तक मिलेगा मौका, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सोलंकी ने दी जानकारी
अनिल कुमार
ब्यावर।स्मार्ट हलचल|मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2026 के तहत आवेदन करने वाले दिव्यांगजनों को राज्य सरकार ने राहत दी है। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। आवेदक निर्धारित तिथि को रात्रि 12 बजे तक अपने आवेदन में लगे आक्षेपों की पूर्ति कर सकेंगे।जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सोलंकी ने बताया कि पूर्व में आक्षेपों की पूर्ति के लिए 15 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। उन्होंने पात्र आवेदकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने आवेदन में लगे आक्षेपों की आवश्यक पूर्ति कर दें।
ये पात्रता जरूरी
योजना के लिए आवेदक का 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निशक्तता वाला लोकोमोटिव दिव्यांग होना तथा यूडीआईडी कार्डधारी होना आवश्यक है। ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदक के पास स्थायी दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, जबकि लर्नर लाइसेंस मान्य नहीं होगा। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कम आयु के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके साथ ही आवेदक के कॉलेज में अध्ययनरत होने अथवा रोजगार पर जाने का प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है। आवेदन के साथ दिव्यांगता दर्शाती 4×6 इंच की फोटो, जन्म प्रमाण-पत्र अथवा कक्षा 10वीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, दिव्यांग पेंशन पीपीओ, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
योजना से संबंधित विभागीय दिशा-निर्देश एवं जिलाधिकारियों की ई-मेल आईडी विभाग की वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदक वेबसाइट के माध्यम से योजना संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
