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अधिग्रहित वाहनों की समय पर रिपोर्टिंग नहीं करने पर एफआईआर दर्ज होगी :- जिला परिवहन अधिकारी

अधिग्रहित वाहनों की समय पर रिपोर्टिंग नहीं करने पर एफआईआर दर्ज होगी :- जिला परिवहन अधिकारी, टोंक

ब्यूरो रिपोर्ट :- शिवराज बारवाल मीना

टोंक/स्मार्ट हलचल/परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए परिवहन व्यवस्था के लिए सीएपीएफ कंपनियों, पुलिस जाप्ते के परिवहन के लिए निजी एवं स्कूल बसों, ट्रक, मिनी ट्रक, टैक्सी एवं निजी कारों का अधिग्रहण किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी, टोंक संपतराम वर्मा ने बताया कि सीएपीएफ कंपनियों, पुलिस जाप्ते के लिए अधिग्रहित किये गये वाहनों की रिपोर्टिंग 16 अप्रैल को सायं 5 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड में करवायी जानी है, इसके लिए वाहन स्वामियों को अधिग्रहण फार्म तामील करवाकर तय समय पर वाहन की रिपोर्टिंग के लिए पाबंद किया जा चुका है। पूर्व में भी बस, ट्रक एवं टैक्सी यूनियन के अध्यक्षों एवं सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध किया गया था कि वह वाहन चालक को तय समय पर वाहन की रिपोर्टिंग कराने के लिए पाबंद करें। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों, चालकों को लोकसभा चुनाव – 2024 के कार्य में वाहन लगाने के लिए पाबंद किया जा चुका है। यदि वाहन स्वामी एवं चालक द्वारा अधिग्रहण फार्म प्राप्त करने के बाद भी चुनाव कार्य में नही आते है तो उनके विरूद्ध तुरंत प्रभाव से पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन तथा राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम के तहत कर जमा से संबंधित कार्यवाही तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अधीन एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

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