अजीज भाटी
रोपा। पारोली पुलिस ने रविवार को बिशनिया,कोटाज, आदि गांव में केम्प लगा कर एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आमजन को जानकारी दी। पारोली थाना प्रभारी भंवर लाल मीणा ने
बताया कि अब भारतीय न्याय संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत को 3 दिन में दर्ज किया जाएगा। प्राथमिक जांच को 14 दिन के भीतर संपन्न किया जाएगा। रिपोर्ट की प्रति तत्काल उपलब्ध करवाया जाएगा। चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन पुलिस को तत्काल मुहैया करवाया जाएगा। बलात्कार संबंधी मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दी जाएगी। वहीं मुकदमे के अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट 90 दिन में प्रार्थी को दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिवस के भीतर आरोप तय किया जाएगा। अदालत में आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में एक तरफा सुनवाई होगी। न्यायालय द्वारा विचरण समाप्त होने के 45 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय द्वारा फैसले की तिथि के 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेंट की कॉपी अपलोड किए जाने की जानकारी दी। इसी दौरान एएसआई गोपाल सिंह, दीवान रामेश्वर लाल, कांस्टेबल संजय, नारायण आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे।